Car Insurance: बिना इंश्योरेंस के चला रहे हैं गाड़ी? मिल सकता है नोटिस, देना पड़ेगा जुर्माना

Car Insurance: अगर आप भी बिना इंश्योरेंस के कार, स्कूटी, बाइक या स्कूटर चला रहे हैं तो सावधान हो जाइए। अब बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ी पर ट्रैफिक डिपार्टमेंट की नजर होगी। अगर आप गाड़ी का इंश्योरेंस लिए बगैर अपनी गाड़ी चला रह हैं तो आपको नोटिस मिल सकता है

अपडेटेड Aug 24, 2023 पर 12:48 PM
Story continues below Advertisement
Car Insurance: अगर आप भी बिना इंश्योरेंस के कार, स्कूटी, बाइक या स्कूटर चला रहे हैं तो सावधान हो जाइए।

Car Insurance: अगर आप भी बिना इंश्योरेंस के कार, स्कूटी, बाइक या स्कूटर चला रहे हैं तो सावधान हो जाइए। अब बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ी पर ट्रैफिक डिपार्टमेंट की नजर होगी। अगर आप गाड़ी का इंश्योरेंस लिए बगैर अपनी गाड़ी चला रह हैं तो आपको नोटिस मिल सकता है। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो विभाग ने ऐसी गाड़ियों पर नजर रखने और नोटिस भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। हर राज्य की बड़ी इंश्योरेंस कंपनी बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ियों की लिस्ट विभाग को शेयर कर सकती है। सरकार काफी बार बता चुकी है सड़कों पर आने वाली 50 फीसदी गाडियों को इंश्योरेंस नहीं होता है।

भारत में अनिवार्य है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस

भारत में गाड़ी चलाने के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस (Third Party Insurance) कराना अनिवार्य है। कई बार गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं होने पर कोई भी एक्सीडेंट होने पर पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिल पाता। इस कारण सरकार इंश्योरेंस कराने के लिए एक्टिव हुई है।


सरकार ने उठाए ये कदम

अगर मीडिया रिपोर्ट्स माने तो IRDAI ने हर राज्य की बड़ी इंश्योरेंस कंपनी को तय किया है। उस कंपनी के बेच गए गाड़ी के इंश्योरेंस और इंश्योर्ड गाड़ियों की जानकारी NIC डेटा तक होगी। सरकारी डेटा के मुताबिक सड़कों पर 30.5 करोड़ गाड़ियां हैं और इनमें से 16.5 करोड़ गाड़ियों का इंश्योरेंस नहीं है।

गाड़ियों के इंश्योरेंस पर क्या कहता है देश का कानून

भारत में बिना गाड़ी के इंश्योरेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। मोटर व्हीकल अधिनियम 2019 के अनुसार बिना इंश्योरेंस पॉलिसी के गाड़ी चलाना गैरकानूनी है। अगर आप बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पकड़े जाने पर 2,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। इसके बाद आपको 3 महीने तक की कैद हो सकती है। दूसरी बार बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाते हुए पकड़ें जाने पर 4,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है।

Daily Voice: छोटे-मझोले शेयरों में जोश, राइट होराइजन्स के अनिल रेगो से जानें क्या आगे भी कायम रहेगी इनकी तेजी

हिंदी में शेयर बाजार स्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।