Credit Cards

कांग्रेस से जुड़े 520 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेनदेन का खुलासा! हाई कोर्ट ने माना IT विभाग के पास हैं सबूत, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का भी नाम

दिल्ली हाई कोर्ट के 45 पन्नों के आदेश की एक कॉपी के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। इनकम टैक्स विभाग 2014 से 2021 तक कांग्रेस के असेसमेंट को फिर से खोलना चाहता है, क्योंकि उसे पार्टी के बेहिसाब लेनदेन को दिखाने वाली छानबीन में "संदिग्ध सबूत" मिले हैं। हालांकि, पार्टी ने इसके खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया

अपडेटेड Mar 23, 2024 पर 6:15 AM
Story continues below Advertisement
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने AICC हेडक्वार्टर में मीडिया ब्रीफिंग की

दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi HC) ने शुक्रवार को कहा कि ऐसा लगता है कि इनकम टैक्स विभाग (IT Department) ने लोकसभा चुनाव 2019 और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 और 2013 के संबंध में कांग्रेस (Congress) पार्टी से जुड़े 520 करोड़ रुपए के बेहिसाब लेनदेन के संबंध में "पर्याप्त और ठोस सबूत" जमा किए हैं। आयकर विभाग ने अपने साथ 'संदिग्ध सबूतों' के संबंध में कांग्रेस नेताओं कमल नाथ (Kamal Nath) और दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) का नाम लिया है और अदालत के आदेश में इसे शामिल भी किया गया है।

News18 ने हाई कोर्ट के 45 पन्नों के आदेश की एक कॉपी के हवाले से ये जानकारी दी है। हाई कोर्ट ने कांग्रेस की रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें मांग की गई थी कि IT विभाग पार्टी की तरफ से दायर साल 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के असेसमेंट को दोबारा न खोले।

HC ने पूछा कि कांग्रेस ने असेसमेंट पूरा होने का समय खत्म होने (31 मार्च) से कुछ दिन पहले और कार्यवाही के आखिरी चरण में ही उसके पास आने का रास्ता क्यों चुना। हाई कोर्ट को अभी चार और सालों के रिअसेसमेंट के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई करनी है।


कमलनाथ ने कांग्रेस और दिग्विजय को दिए कितने पैसे?

दरअसल इनकम टैक्स विभाग 2014 से 2021 तक कांग्रेस के असेसमेंट को फिर से खोलना चाहता है, क्योंकि उसे पार्टी के बेहिसाब लेनदेन को दिखाने वाली छानबीन में "संदिग्ध सबूत" मिले हैं। इन रिअसेसमेंट के कारण पार्टी को इनकम टैक्स विभाग से भारी डिमांड नोटिस का सामना करना पड़ सकता है।

हाई कोर्ट के आदेश में खासतौर से IT विभाग की सामग्री में 'कमल नाथ के आधिकारिक आवास से AIIC के हेडक्वार्टर में 20 करोड़ रुपए के ट्रांसफर और दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) को किए गए 90 लाख रुपए के पेमेंट के सबूत' दर्ज किए गए हैं।

एक एंट्री में "दस्तावेजों में AICC को 17 करोड़ रुपए का पेमेंट दिखाया गया है" और एक डेयरी में कई और भी एंट्री हैं, जिसमें "अकबर रोड" पर पमेंट की गई राशि दिखाती हैं।

520 करोड़ रुपए का संदिग्ध लेनदेन!

आदेश में जिक्र किया गया है कि IT विभाग की खोज के दौरान जमा की गई सामग्री की कुल वैल्यू 2014 और 2021 के बीच 520 करोड़ रुपए है।

HC ने कहा, “हम इस निर्विवाद तथ्य पर विचार करते हैं कि कथित तौर पर वैल्यूएशन से बच गई आय का संचयी आंकड़ा लगभग 520 करोड़ रुपए होगा।”

आदेश में, HC ने दर्ज किया है कि IT विभाग ने पाया है कि लोकसभा चुनाव 2019, MP विधानसभा चुनाव 2018 और विधानसभा चुनाव 2013 के संबंध में बेहिसाब लेनदेन और असेसमेंट ईयर 2017-18 से 2020-21 के दौरान कांग्रेस को बेहिसाब पैसा ट्रांसफर किया गया।

कहां-कहां से आया पैसा?

आयकर विभाग ने कहा कि इसमें साइन की गईं रिसिप्ट के साथ आगामी चुनावों में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को किए गए डिस्बर्समेंट, कथित तौर पर सांसदों/विधायकों और उम्मीदवारों को किए गए पेमेंट और सरकारी विभागों और निगमों, शराब निर्माताओं, इंडस्ट्री और व्यक्तियों की ओर से कांग्रेस पार्टी को की गई पेमेंट और योगदान की डिटेल शामिल है।

इनकम टैक्स विभाग ने हाई कोर्ट को बताया है कि उसे ये सबूत अप्रैल 2019 में चार व्यक्तियों पर की गई तलाशी के दौरान मिले थे।

इनकम टैक्स विभाग ने असेसमेंट ईयर 2018-19 में टैक्स छूट का दावा करने के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट से पहले ही 135 करोड़ रुपए की वसूली कर ली है।

इसने असेसमेंट ईयर 1994-1995 से जुड़े इसी तरह के उल्लंघन के लिए कांग्रेस से 53 करोड़ रुपए की पेनल्टी की मांग भी की है। IT विभाग अब 2014 और 2021 के बीच सात सालों के लिए कांग्रेस की तरफ से दायर किए गए टैक्स असेसमेंट पर फिर से विचार कर रहा है और 31 मार्च, 2024 तक इसे पूरा कर लेगा। इसके लिए डिमांड नोटिस कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकता है।

'हमारे पास प्रचार और ट्रेन टिकट का भी पैसा नहीं' कांग्रेस का दावा लोकसभा चुनाव से पहले उसके बैंक अकाउंट फ्रीज, सोनिया, राहुल और खड़गे भी भड़के

हिंदी में शेयर बाजार स्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।