दिल्ली के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने 25 मई को लोकसभा चुनाव के दिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेड लीव की घोषणा की है। ऑर्डर के अनुसार सभी पात्र कर्मचारी पब्लिक या प्राइवेट जो दिल्ली में वोटर्स हैं, वह पेड लीव के हकदार हैं। ताकि, सभी लोग मतदान के दिन वोट देने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर सकें। ऑर्डर के मुताबिक दिल्ली में काम करने वाले पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के मतदाता भी पेड लीव के हकदार हैं।
