सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की पांच जजों की बेंच ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के चेयरमैन को 18 मार्च को एक आदेश दिया। इसमें उन्हें एक शपथपत्र देना होगा, जिसमें यह बताना होगा कि बैंक ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स से जुड़ी सभी जानकारियां चुनाव आयोग (ECI) को सौंप दिया है। एक हफ्ते के अंदर यह सुप्रीम कोर्ट का इलेक्टोरल बॉन्ड्स मामले में दूसरा आदेश है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स मामले में अपने आदेश का सही मतलब नहीं समझने के लिए दूसरी बार एसबीआई चेयरमैन को फटकार लगाई है। मनीकंट्रोल आपको इस मामले में कोर्ट के निर्देश का मतलब और उन स्थितियों के बारे में बता रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को एक हफ्ते में दो बार एसबीआई चेयरमैन को हलफनामा देने का आदेश देना पड़ा।
