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MSME को 45 दिन के अंदर पेमेंट के नियम में रियायत देने का ऐलान पूर्ण बजट में हो सकता है

MSME को 45 दिन के अंदर पेमेंट करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने वाली कंपनी को ज्यादा टैक्स चुकाना होता है। यह नियम 1 अप्रैल, 2023 से लागू हो गया है। कारोबारियों का कहना है कि इस नियम की वजह से काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है

MoneyControl Newsअपडेटेड Apr 30, 2024 पर 2:57 PM
MSME को 45 दिन के अंदर पेमेंट के नियम में रियायत देने का ऐलान पूर्ण बजट में हो सकता है
सरकार 45 दिन के पेमेंट पीरियड को बढ़ाकर 60 दिन कर सकती है।

सरकार एमएसएमई के पेमेंट से जुड़े 45 दिन के नियम में राहत देने के बारे में सोच रही है। यह नियम 1 अप्रैल, 2023 से लागू हो चुका है। इस नियम में कई चीजें साफ नहीं हैं। साथ ही यह बहुत सख्त है। यही वजह है कि कारोबारियों ने इस नियम में रियायत देने की मांग सरकार से की है। उनका मानना है कि अगर सरकार की तरफ से रियायत नहीं दी जाती है तो इसका कारोबार पर खराब असर पड़ सकता है। अब सरकार इस नियम में राहत देने के बारे में सोच रही है। इसका ऐलान लोकसभा चुनावों के बाद पेश होने वाले पूर्ण बजट में हो सकता है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

पेमेंट पीरियड को बढ़ाकर 60 दिन किया जा सकता है

पहला विकल्प यह है कि 45 दिन के पेमेंट पीरियड (MSME 45 Day payment Rule) को बढ़ाकर 60 दिन किया जा सकता है। इसके अलावा इस साल अंतरिम बजट (Interim Budget) में पेश इनकम टैक्स अमेंडमेंट एक्ट को भी सरकार वापस ले सकती है। इस एक्ट में यह प्रावधान है कि अगर एमएसएमई को पेमेंट 45 दिन के बाद किया जाता है तो पेमेंट करने वाली कंपनी को ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ेगा।

45 दिन पेमेंट का नियम क्या है?

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