ममता के खिलाफ टिप्पणी करना BJP प्रत्याशी अभिजीत गंगोपाध्याय को पड़ा भारी, 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार पर रोक

Lok Sabha Elections 2024: चुनाव आयोग ने BJP प्रत्याशी अभिजीत गंगोपाध्याय की टिप्प्णी को 'निचले दर्जे का निजी हमला' करार दिया और कहा कि यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। आयोग का आदेश मंगलवार (21 मई) को शाम पांच बजे से प्रभावी होगा

अपडेटेड May 21, 2024 पर 4:37 PM
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Lok Sabha Elections 2024: अभिजीत गंगोपाध्याय को अगले 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार करने से रोक दिया है

Lok Sabha Elections 2024: कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व जज और लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार अभिजीत गंगोपाध्याय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ "अमर्यादित" टिप्पणी कर मुश्किल में फंस गए हैं। अभिजीत गंगोपाध्याय को 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार करने से रोक दिया गया है। चुनाव आयोग (ECI) ने गंगोपाध्याय के खिलाफ एक्शन लेते हुए उन्हें अगले 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार करने से रोक दिया है। चुनाव आयोग ने गंगोपाध्याय को मंगलवार (21 मई) शाम 5 बजे से 24 घंटे की अवधि के लिए लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने का निर्देश दिया है।

ECI सचिव राकेश कुमार द्वारा हस्ताक्षरित एक आदेश में चुनाव आयोग ने कहा कि रिटायर्ड कलकत्ता हाई कोर्ट के जज की टिप्पणी ने उस राज्य को बदनाम किया है जिसमें महिलाओं का सम्मान करने की संस्कृति है। ये टिप्पणियां कथित तौर पर 15 मई को हल्दिया में आयोजित एक सार्वजनिक बैठक के दौरान की गई थीं, जिसके कारण तृणमूल कांग्रेस ने ECI में शिकायत दर्ज कराई थी।

तमलुक से बीजेपी के उम्मीदवार अभिजीत गंगोपाध्याय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ "अमर्यादित" टिप्पणी को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस पर सोमवार (20 मई) को अपना जवाब भेजा था।


चुनाव आयोग ने इसे 'निचले दर्जे का निजी हमला' बताया

निवार्चन आयोग ने गंगोपाध्याय की टिप्प्णी को 'निचले दर्जे का निजी हमला' करार दिया और कहा कि यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। आयोग का आदेश मंगलवार को शाम पांच बजे से प्रभावी होगा। निर्वाचन आयोग ने गंगोपाध्याय को बनर्जी के खिलाफ कथित असम्मानजनक टिप्पणी को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसका जवाब उन्होंने सोमवार को दाखिल किया था।

आयोग ने आदेश में कहा, "आयोग ने अभिजीत गंगोपाध्याय के उपरोक्त जवाब में दी गई सामग्री और कथनों को ध्यान से पढ़ा है और दिए गए बयान को फिर से देखा है। आयोग आश्वस्त है कि उन्होंने निम्न स्तर का व्यक्तिगत हमला किया है और इस प्रकार आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।"

इसमें कहा गया, "इसलिए, आयोग उपरोक्त कदाचार के लिए गंगोपाध्याय की कड़ी निंदा करता है और उनके 21 मई की शाम पांच बजे से 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार करने पर रोक लगाता है।" निर्वाचन आयोग ने तमलुक से BJP उम्मीदवार गंगोपाध्याय को चेतावनी दी कि वह चुनाव प्रचार के दौरान सार्वजनिक रूप से बयान देने के दौरान सतर्क रहें।

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निर्वाचन आयोग ने यह कार्रवाई बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (TMC) की शिकायत पर की है। तृणमूल कांग्रेस ने 15 मई को गंगोपाध्याय द्वारा हल्दिया में एक जनसभा को संबोधित करते समय दिए गए बयान पर आपत्ति जताई थी। इस बीच, बीजेपी ने दावा किया कि यह एक ''फर्जी वीडियो'' है।

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