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Lok Sabha Elections 2024: नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला SC पहुंचा, कांग्रेस ने रोक लगाने की मांग की

Lok Sabha Elections 2024: चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से सरकार को रोकने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस की महिला नेता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की है। दरअसल, सरकार दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति इस हफ्ते के आखिरी में कर सकती है

Jitendra Singhअपडेटेड Mar 11, 2024 पर 11:42 AM
Lok Sabha Elections 2024: नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला SC पहुंचा, कांग्रेस ने रोक लगाने की मांग की
Lok Sabha Elections 2024: कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से लोकसभा चुनाव के नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की है।

Lok Sabha Elections 2024: मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति (CEC-EC Appointment) का मामला सुप्रीम कोर्ट (Surpeme Court) पहुंच गया है। कोर्ट में अर्जी दाखिल करके सरकार को नए अधिनियम के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और EC को नियुक्त करने से सरकार को रोकने की मांग की गई है। इसके साथ ही याचिका में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले के अनुसार चुनाव आयोग के सदस्य की नियुक्ति के निर्देश देने की भी मांग की गई है। मध्य प्रदेश की कांग्रेस नेता जया ठाकुर इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

दरअसल, नए निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति की 15 मार्च को बैठक होने की उम्मीद जताई गई है। निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय की पिछले महीने रिटायरमेंट और अरुण गोयल के अचानक इस्तीफे से निर्वाचन आयुक्तों के दो पद खाली हो गए हैं।

याचिका में लगाए गए ये आरोप

उन्होंने याचिका दाखिल कर सर्वोच्च अदालत से गुजारिश की है कि वह धारा 7 और 8 के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से सरकार को रोके। कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि सीईसी और ईसी की नियुक्ति पर नया कानून स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के खिलाफ है। इस याचिका में यह भी कहा गया है कि इस मामले पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है। इसकी वजह ये है कि लोकसभा चुनावों की घोषणा जल्द ही हो सकती है और एक चुनाव आयुक्त अरुण गोयल पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। याचिका में अरूप बरनवाल फैसले के मुताबिक चुनाव आयोग के सदस्य की नियुक्ति के लिए निर्देश देने की भी मांग की गई है।

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