सुप्रीम कोर्ट ने 2 मई को कर्ज में डूबी भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (BPSL) के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील के 19,700 करोड़ रुपये के रिजॉल्यूशन प्लान को खारिज कर दिया। साथ ही इसे इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) का उल्लंघन बताया। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने आईबीसी के तहत BPSL के लिक्विडेशन का भी आदेश दिया। इसके चलते इंडियन बैंकिंग सेक्टर में नई उथलपुथल दिख रही है।
