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SEBI की पूर्व चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच को बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी राहत, 4 मार्च तक FIR नहीं दर्ज करने का आदेश

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कैल्स रिफाइनरी मामले में मंगलवार 4 मार्च तक एफआईआर दर्ज नहीं करने के आदेश दिए हैं। साथ ही हाई कोर्ट ने इस मामले में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI), बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) की याचिकाओं को 4 मार्च को सुनने पर सहमति जताई है। कोर्ट ने एक मौखिक निर्देश में कहा कि 4 मार्च को सुनवाई होने तक एफआईआर दर्ज नहीं की जाए

Moneycontrol Hindi Newsअपडेटेड Mar 03, 2025 पर 2:46 PM
SEBI की पूर्व चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच को बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी राहत, 4 मार्च तक FIR नहीं दर्ज करने का आदेश
मुंबई की ACB कोर्ट ने SEBI की पूर्व चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच और 5 अन्य अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया था

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कैल्स रिफाइनरी मामले में मंगलवार 4 मार्च तक एफआईआर दर्ज नहीं करने के आदेश दिए हैं। साथ ही हाई कोर्ट ने इस मामले में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI), बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) की याचिकाओं को 4 मार्च को सुनने पर सहमति जताई है। कोर्ट ने एक मौखिक निर्देश में कहा कि 4 मार्च को सुनवाई होने तक एफआईआर दर्ज नहीं की जाए। SEBI के अधिकारियों की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और BSE के अधिकारियों की ओर से सीनियर एडवोकेट अमित देसाई पेश हुए थे।

बता दें मुंबई की एक स्पेशल अदालत ने 1 मार्च को एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) को SEBI की पूर्व चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच और 5 अन्य अधिकारियों के खिलाफ कथित शेयर बाजार धोखाधड़ी और नियामकीय उल्लंघन के आरोपों में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था।

स्पेशल ACB कोर्ट के जज, शशिकांत एकनाथराव बांगर ने शनिवार 1 मार्च को पारित अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया नियामक चूक और मिलीभगत के सबूत दिखते हैं, जिसके लिए एक निष्पक्ष जांच की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि वह जांच की निगरानी करेगी और 30 दिनों के भीतर स्थिति रिपोर्ट मांगी है।

विशेष एसीबी अदालत के न्यायाधीश शशिकांत एकनाथराव बांगर ने शनिवार को पारित आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया नियामक चूक और मिलीभगत के सबूत हैं, जिसके लिए निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। कोर्ट ने कहा कि वह जांच की निगरानी करेगी और 30 दिनों के भीतर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।

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