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E-way बिल की एक्सपायरी और पेनाल्टी से जुड़े प्रावधान में बदलाव संभव-सूत्र

E-way बिल के मौजूदा स्ट्रक्चर में जल्द बदलाव हो सकता है। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को राहत देने के लिए स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाएगा।

MoneyControl Newsअपडेटेड Apr 13, 2021 पर 5:54 PM
E-way बिल की एक्सपायरी और पेनाल्टी से जुड़े प्रावधान में बदलाव संभव-सूत्र

E-way बिल के मौजूदा स्ट्रक्चर में जल्द बदलाव हो सकता है। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को राहत देने के लिए स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय ई-वे बिल की एक्सपायरी और पेनाल्टी से जुड़े प्रावधानों में बदलाव को लेकर सहमत हो गया है और जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को राहत के लिए वित्त मंत्रालय ई-वे बिल स्ट्रक्चर में बदलाव की तैयारी कर रहा है। इतना ही नहीं E-way बिल की एक्सपायरी औऱ पेनल्टी से जुड़े प्रावधान में  भी बदलाव संभव है।

सूत्रों के अनुसार सामान भेजने के लिए प्वाइंट टू प्वाइंट ट्रैवल का  प्रावधान भी बदल सकता है। वहीं एक दिन में 200KM ट्रैवल न करने पर बिल एक्सपायरी का  प्रावधान बदलेगा। सिर्फ संवेदनशील सामानों की ढ़ुलाई पर ही टाइम कंपलायंस की बाध्यता रहेगी।

सूत्रों के मुताबिक इससे टाइम की वजह से बिल एक्सपायरी पर ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी ख़त्म होगी। बिल एक्सपायरी पर  टैक्स वैल्यू का 200 फीसदी पेनाल्टी हट सकता है। सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्रालय सहित ऊत्तर प्रदेश-हरियाणा जैसे राज्य भी मौजूदा स्ट्रक्चर में बदलाव पर सहमत है।

जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में E-way बिल की एक्सपायरी औऱ पेनल्टी से जुड़े प्रावधान का प्रस्ताव आ सकता है। बता दें कि 2 मई को चुनाव नतीजों के बाद जीएसटी काउंसिल की बैठक  होगी।

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