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Delta Corp को मिला ₹6,384 करोड़ का एक और टैक्स नोटिस, कुल टैक्स देनदारी 23,206 करोड़ पर पहुंची

कैशीनो चेन चलाने वाली डेल्टॉ कॉर्प (Delta Corp) को 6,384 करोड़ रुपये का एक और टैक्स नोटिस (Tax Notice) मिला है। कंपनी ने शनिवार 14 अक्टूबर को शेयर बाजारों को भेजी सूचना में यह जानकारी दी। कंपनी ने बताया कि यह नोटिस उसकी सब्सिडियरी फर्म डेल्टाटेक गेमिंग (Deltatech Gaming) को मिला है। डेल्टाटेक गेमिंग को पहले गॉसियन नेटवर्क्स के नाम से जाना जाता था। यह फर्म Adda52 और Addagames जैसे गेमिंग ऐप चलाती है

अपडेटेड Oct 14, 2023 पर 6:08 PM
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हालिया टैक्स नोटिस के बाद Delta Corp की कुल टैक्स देनदारी 23,206 करोड़ रुपये हो गई है

कैशीनो चेन चलाने वाली डेल्टॉ कॉर्प (Delta Corp) को 6,384 करोड़ रुपये का एक और टैक्स नोटिस (Tax Notice) मिला है। कंपनी ने शनिवार 14 अक्टूबर को शेयर बाजारों को भेजी सूचना में यह जानकारी दी। कंपनी ने बताया कि यह नोटिस उसकी सब्सिडियरी फर्म डेल्टाटेक गेमिंग (Deltatech Gaming) को मिला है। डेल्टाटेक गेमिंग को पहले गॉसियन नेटवर्क्स के नाम से जाना जाता था। यह फर्म Adda52 और Addagames जैसे गेमिंग ऐप चलाती है। कंपनी ने कहा, "GST नोटिस में डेल्टाटेक गेमिंग लिमिटेड को ब्याज और जुर्माने के साथ कथित बकाया टैक्स का भुगतान करने की सलाह दी गई है। ऐसा नहीं करने पर कंपनी को सीजीएसटी एक्ट 2017 की धारा 74 (1) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।"

इस हालिया टैक्स नोटिस के साथ ही डेल्टा कॉर्प की कुल टैक्स देनदारी अब 23,206 करोड़ रुपये हो गई है। जबकि इसकी तुलना में कंपनी की कुल मार्केट वैल्यू 3,749 करोड़ रुपये है।

इससे पहले डेल्टाकॉर्प को बीते 22 सितंबर को 11,140 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस मिला था। वहीं एक दूसरी नोटिस में कंपनी की 3 सब्सिडियरी कंपनी- कैसीनो डेल्टिन डेनजोंग, हाईस्ट्रीट क्रूज और डेल्टा प्लेजर क्रूज को 5,682 करोड़ रुपये से टैक्स की मांग की गई थी।


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22 सितंबर को उसे सीधे तौर पर 11,140 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस मिला था. एक अन्य नोटिस में इसकी तीन सहायक कंपनियों - कैसीनो डेल्टिन डेनजोंग, हाईस्ट्रीट क्रूज और डेल्टा प्लेजर क्रूज के खिलाफ 5,682 करोड़ रुपये जुटाए गए थे। कंपनी के अनुसार, सभी नोटिसों में दावा की गई राशि गेम्स में लगी कुल राशि के ग्रॉस वैल्यू पर आधारित है।

बयान में कहा गया है कि गेमिंग इंडस्ट्री की मांग रही है कि कुल ग्रॉस वैल्यू की बजाय दांव पर लगाई गई वैल्यू पर जीएसटी लगाया जाए और इसे मुद्दे को इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों की ओर से पहले ही सरकार को बताया जा चुका है।

बता दें कि जीएसटी काउंसिल ने कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां में खेलने के लिए खरीदे गए पूरे चिप्स के वैल्यू पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि खिलाड़ी को खरीदे गए प्रत्येक 100 रुपये मूल्य के चिप्स पर दांव लगाने के लिए केवल 72 रुपये मिलते हैं। इससे पहले जीएसटी केवल जीत गई रकम पर लगाया जाता था।

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