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मार्केट रेगुलेटर सेबी के हालिया सर्कुलर में फाइनेंशियल इनफ्लूएंशर्स को लेकर क्या कहा गया है?

हाल में जारी सर्कुलर में विस्तार से बताया गया है कि स्टॉक एक्सचेंज और ब्रोकरेज फर्में जैसी रेगुलेटेड इकाइयों (REs) को दो प्रतिबंधित गतिविधियां में शामिल लोगों से नहीं जुड़ने को कहा गया है। इन दो प्रतिबंधित गतिविधियों में बिना सेबी की अनुमति या रजिस्ट्रेशन के बिना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर निवेश सलाह देना और परफॉर्मेंस या रिटर्न का दावा करना है।

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 30, 2025 पर 6:56 PM
मार्केट रेगुलेटर सेबी के हालिया सर्कुलर में फाइनेंशियल इनफ्लूएंशर्स को लेकर क्या कहा गया है?
सर्कुलर के मुताबिक, रेगुलेटेड इकाइयां अपनी प्रमोशनल या मार्केटिंग गतिविधियों के लिए अन्य शख्स का इस्तेमाल कर सकती हैं, बशर्ते यह शख्स इन प्रतिबंधित गतिविधियों में शामिल नहीं हो।

मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने सर्कुलर जारी कर प्रतिबंधित गतिविधियों में शामिल लोगों के साथ रेगुलेटेड इकाइयों के जुड़ाव से संबंधित प्रावधानों को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है।

हम आपको इस बारे में यहां विस्तार से बता रहे हैं

हालिया सर्कुलर क्या है?

हाल में जारी सर्कुलर में विस्तार से बताया गया है कि स्टॉक एक्सचेंज और ब्रोकरेज फर्में जैसी रेगुलेटेड इकाइयों (REs) को दो प्रतिबंधित गतिविधियां में शामिल लोगों से नहीं जुड़ने को कहा गया है। इन दो प्रतिबंधित गतिविधियों में बिना सेबी की अनुमति या रजिस्ट्रेशन के बिना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर निवेश सलाह देना और परफॉर्मेंस या रिटर्न का दावा करना है।

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