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National Pension System: एनपीएस खाते से निकालने चाहते हैं पैसे, तो जान लें नये नियम

National Pension System: PFRDA ने NPS से 5 लाख या कम रकम निकालने की इजाजत दी है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 26, 2021 पर 6:41 PM
National Pension System: एनपीएस खाते से निकालने चाहते हैं पैसे, तो जान लें नये नियम

National Pension System (NPS):  पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से 5 लाख या उससे कम की राशि को निकालने की इजाजत दे दी है। इससे पहले तक NPS अकाउंट होल्डर्स 2 लाख रुपये तक निकाल सकते थे। इसके लिए निवेशकों को नई एन्युटी भी नहीं लेनी होगी। पेंशनर्स अपने कंट्रीब्यूशन का 60 फीसदी रकम निकाल सकते हैं जबकि 40 फीसदी उन्हें जमा रखना होगा।

निकाल सकते हैं पैसा – बदल गए नियम

NPS इन्वेस्टर्स 60 वर्ष की उम्र के बाद पैसा निकाल सकते हैं। निवेशक 60 प्रतिशत पैसा ही निकाल सकते हैं। यह पैसा टैक्स फ्री होता है। बाकि बचा 40% पैसे को एन्युटी प्लान में डालना होगा, ताकि आपको हर महीने पेंशन मिले। इस एन्युटी प्लान पर टैक्स लगेगा। अगर 2 लाख रुपये से कम का पैसा है तो 100 प्रतिशत पैसा NPS अकाउंट निकाल सकते हैं।

ये हैं शर्तें

अगर NPS इनवेस्टर 60 वर्ष से पहले निकलना चाहते हैं तो उन्हें 80% पैसे पैसे को एन्युटी प्लान में डालना होगा। तब आप सिर्फ 20 प्रतिशत पैसा ही निकाल सकते हैं। अगर NPS का पैसा 1 लाख से कम तो 100 फीसदी पैसा निकाल सकते हैं।

- निवेशक की मृत्यु हो जाती है तब पूरा पैसा नॉमिनी को दे दिया जाता है।

NPS से ऐसे निकाल सकते हैं पैसा

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