National Pension System (NPS): पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से 5 लाख या उससे कम की राशि को निकालने की इजाजत दे दी है। इससे पहले तक NPS अकाउंट होल्डर्स 2 लाख रुपये तक निकाल सकते थे। इसके लिए निवेशकों को नई एन्युटी भी नहीं लेनी होगी। पेंशनर्स अपने कंट्रीब्यूशन का 60 फीसदी रकम निकाल सकते हैं जबकि 40 फीसदी उन्हें जमा रखना होगा।