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ICICI बैंक को SEBI की चेतावनी, FPI फंड ट्रांसफर मामले में मिला वार्निंग लेटर

ICICI Bank को FPI फंड ट्रांसफर से जुड़े मामले में SEBI से वार्निंग लेटर मिला है। SEBI ने यह चेतावनी बैंक की कस्टोडियन के रूप में भूमिका से जुड़े एक मामले में जारी की है। जानिए पूरा मामला।

Edited By: Suneel Kumarअपडेटेड Jun 04, 2026 पर 11:00 PM
ICICI बैंक को SEBI की चेतावनी, FPI फंड ट्रांसफर मामले में मिला वार्निंग लेटर
ICICI Bank शेयर गुरुवार, 4 जून को BSE पर 0.80% बढ़कर 1,252.30 रुपये पर बंद हुआ।

देश के दूसरे सबसे बड़े निजी बैंक ICICI Bank को मार्केट रेगुलेटर SEBI से वार्निंग लेटर मिला है। बैंक ने गुरुवार, 4 जून को शेयर बाजारों को दी जानकारी में बताया कि उसे 1 जून 2026 को जारी यह पत्र 2 जून को मिला।

क्या है मामला?

SEBI ने यह चेतावनी बैंक की कस्टोडियन के रूप में भूमिका से जुड़े एक मामले में जारी की है। रेगुलेटर के मुताबिक, बैंक ने एक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) को Voluntary Retention Route (VRR) के तहत तय अवधि पूरी होने से पहले ही अपना पैसा वापस ले जाने की अनुमति दे दी थी।

SEBI का कहना है कि यह RBI के निर्देशों और FPI नियमों का उल्लंघन है। हालांकि बैंक ने इस मामले पर कोई अतिरिक्त टिप्पणी नहीं की है।

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