Jane Street vs Sebi: सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (SAT) ने मार्केट रेगुलेटर SEBI को निर्देश दिया है कि वह तीन हफ्तों के भीतर यह स्पष्ट करे कि आखिर क्यों उसने एल्गो ट्रेडिंग फर्म 'जेन स्ट्रीट (Jane Street) को मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं कराए। इस मामले की अगली सुनवाई अब 18 नवंबर 2025 को होगी। जेन स्ट्रीट, एक अमेरिकी एल्गो ट्रेडिंग फर्म हैं।