Get App

Byju’s Crisis: शेयरधारकों से HC ने कहा, 13 मार्च तक EGM प्रस्ताव को न करें प्रभावी

Byju’s Crisis: सूत्रों ने मनीकंट्रोल को बताया कि मामले में अगली सुनवाई 13 मार्च को होनी है उन्होंने कहा कि EGM योजना के अनुसार होगी लेकिन बैठक का नतीजा याचिका की अंतिम सुनवाई के अधीन होगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 21, 2024 पर 10:27 PM
Byju’s Crisis: शेयरधारकों से HC ने कहा, 13 मार्च तक EGM प्रस्ताव को न करें प्रभावी
Byju’s को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक आदेश पारित किया है

Byju’s Crisis: Byju’s इन दिनों आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है। इस बीच Byju’s के निवेशकों ने हाल ही में एक बैठक बुलाए जाने की घोषणा की थी। हालांकि बैठक से पहले ही कर्नाटक हाईकोर्ट का एक अहम फैसला आया है। कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने एक आदेश पारित किया है जिसमें Byju’s के शेयरधारकों से कहा गया है कि वे अपनी याचिका की अंतिम सुनवाई तक एडटेक दिग्गज बायजू के चुनिंदा निवेशकों के जरिए आयोजित EGM के दौरान पारित होने वाले किसी भी प्रस्ताव को प्रभावी न करें। Byju’s ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 9 के तहत एक याचिका दायर कर अदालत से अपने शेयरधारकों को 23 फरवरी को EGM आयोजित करने से रोकने की मांग की।

13 मार्च को अगली सुनवाई

सूत्रों ने मनीकंट्रोल को बताया कि मामले में अगली सुनवाई 13 मार्च को होनी है। उन्होंने कहा कि EGM योजना के अनुसार होगी लेकिन बैठक का नतीजा याचिका की अंतिम सुनवाई के अधीन होगा। कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश इस बैठक पर रोक लगाने का संकेत नहीं देता है, बल्कि यह इंगित करता है कि ईजीएम में पारित कोई भी प्रस्ताव अगली सुनवाई तक प्रभावी नहीं हो सकता है।

बोर्ड का पुनर्गठन

सब समाचार

+ और भी पढ़ें