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Madhabi Puri Buch: लोकपाल ने पूर्व सेबी चीफ माधबी पुरी बुच के खिलाफ शिकायत करने वालों को लगाई फटकार, जानिए क्या कहा

भारत के लोकपाल ने कहा कि तुच्छ और बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए शिकायतकर्ताओं के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा और दो अन्य लोगों ने बुच के खिलाफ जांच की मांग की थी। लोकपाल एवं लोकपालआयुक्त अधिनियम, 2013 के सेक्शन 46 में झूठी शिकायतों पर एक्शन लेने, मुआवजा के पेमेंट आदि का प्रावधान है

MoneyControl Newsअपडेटेड May 29, 2025 पर 11:49 AM
Madhabi Puri Buch: लोकपाल ने पूर्व सेबी चीफ माधबी पुरी बुच के खिलाफ शिकायत करने वालों को लगाई फटकार, जानिए क्या कहा
तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा और दो अन्य लोगों ने बुच के खिलाफ जांच की मांग की थी।

भारत के लोकपाल ने पूर्व सेबी चीफ माधबी पुरी बुच को हिंडनबर्ग मामले में क्लीन चिट दी है। उन्होंने न सिर्फ बुच के खिलाफ शिकायतों को खारिज किया बल्कि शिकायतकर्ताओं को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने यहां तक कहा कि तुच्छ और बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए शिकायतकर्ताओं के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा और दो अन्य लोगों ने बुच के खिलाफ जांच की मांग की थी।

लोकपाल के पास शिकायतकर्ताओं के खिलाफ एक्शन का अधिकार

Lokpal ने यहां तक कहा कि उनके पास लोकपाल एवं लोकपालआयुक्त अधिनियम, 2013 के तहत शिकायतकर्ताओं के खिलाफ एक्शन लेने का अधिकार है। आजाद अधिकार सेना के नेशनल प्रेसिडेंट अमिताभ ठाकुर का नाम भी शिकायतकर्ताओं में शामिल था। लोकपाल ने इस मामले में अपने आदेश में कहा, "शिकायतकर्ताओं ने अपुष्ट और तुच्छ आरोप लगाए हैं, जिसका मकसद को सनसनीखेज बनाया या इसका राजनीतिकरण करना हो सकता है। इसके लिए 2013 के एक्ट के सेक्शन 46 के तहत एक्शन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। हम इससे ज्यादा नहीं कहना चाहते।"

शिकायतकर्ता को जेल की सजा के साथ जुर्माना देना पड़ सकता है

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