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Sheikh Hasina: पूर्व पीएम शेख हसीना को किस मामले में हुई है 21 साल की कैद? बांग्लादेशी कोर्ट ने बच्चों को भी सुनाई सजा

Sheikh Hasina News: बांग्लादेश कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को जमीन आवंटन में भ्रष्टाचार से जुड़े तीन मामलों में गुरुवार (27 नवंबर) को 21 साल की जेल की सजा सुनाई। कोर्ट ने हसीना पर प्रत्येक मामले में जुर्माना भी लगाया। अदालत ने राशि जमा न करने पर 18 महीने अतिरिक्त जेल में रहने की सजा सुनाई

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Nov 27, 2025 पर 9:53 PM
Sheikh Hasina: पूर्व पीएम शेख हसीना को किस मामले में हुई है 21 साल की कैद? बांग्लादेशी कोर्ट ने बच्चों को भी सुनाई सजा
Sheikh Hasina Death Penalty: बांग्लादेश से भागकर भारत में रह रहीं शेख हसीना को हाल ही में मौत की सजा सुनाई गई थी

Sheikh Hasina News: बांग्लादेश की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को एक सरकारी आवास परियोजना के लिए जमीन आवंटन में अनियमितताओं से जुड़े भ्रष्टाचार के तीन मामलों में गुरुवार (27 नवंबर) को 21 साल की जेल की सजा सुनाई। जज ने कहा कि हसीना को ये सजाएं एक के बाद एक काटनी होंगी। कुल सजा 21 साल की होगी। कोर्ट ने हसीना पर प्रत्येक मामले में एक लाख टका का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने राशि जमा न करने पर 18 महीने अतिरिक्त जेल में रहने की सजा सुनाई।

ढाका के स्पेशल जज कोर्ट-5 के जज मोहम्मद अब्दुल्ला अल मामून ने 78 वर्षीय हसीना को पूर्वाचल स्थित राजुक न्यू टाउन परियोजना में भ्रष्टाचार के तीन मामलों में सात-सात साल की सजा सुनाई। जज मामून ने हसीना के बेटे साजिब वाजेद जॉय और बेटी साइमा वाजेद पुतुल को भी राजधानी के पास स्थित आवासीय परियोजना में उनके खिलाफ दर्ज मामलों में पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई

जॉय और पुतुल पर एक-एक लाख टका का जुर्माना लगाया गया। इसका भुगतान न करने पर एक महीने अतिरिक्त जेल की सजा सुनाई गई। पीटीआई के मुताबिक जज ने अपने फैसले में कहा, "भूखंड शेख हसीना को बिना किसी आवेदन के और गैरकानूनी तरीके से आवंटित किया गया था।"

10 दिन पहले एक अदालत ने पिछले साल छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों पर हसीना सरकार की क्रूर कार्रवाई को लेकर मानवता के खिलाफ अपराध के लिए पूर्व प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। हसीना ने आरोपों को पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित बताया था।

हसीना पिछले साल हुए विरोध प्रदर्शनों के चलते अपनी पार्टी की सरकार गिरने के बाद अगस्त में भारत चली गई थीं। इससे पहले एक अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित किया था। गुरुवार के आदेश से पहले अधिकारियों ने पुराने ढाका में स्थित अदालत परिसर में और उसके आसपास कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए थे।

हसीना परिवार के अलावा, पूर्व आवास राज्य मंत्री शरीफ अहमद तथा आवास मंत्रालय और राजधानी उन्नयन कर्त्रीपक्का के अधिकारियों सहित कुल 20 अन्य लोगों के खिलाफ भी मुकदमा चलाया गया। इनमें से एक को छोड़कर सभी को विभिन्न अवधि के कारावास की सजा सुनाई गई।

इस मामले में मंत्रालय के एक अधिकारी को बरी किया गया। केवल एक आरोपी ने अदालत में व्यक्तिगत रूप से मुकदमे का सामना किया। उसे तीन साल की सजा सुनाई गई। बांग्लादेश के भ्रष्टाचार निरोधक आयोग ने 12 से 14 जनवरी के बीच छह मामले दर्ज किए थे। सभी में 10 मार्च को चार्जशीट दाखिल किए।

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