मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने मर्चेंट बैंकर कार्वी इन्वेस्टर सर्विसेज (KISL) का इनवेस्टमेंट बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह आदेश SEBI ने आज 27 मार्च को जारी किया है। मार्केट रेगुलेटर ने अपनी जांच में पाया कि मर्चेंट बैंकर के पास अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जरूरी इन्फ्रॉस्ट्रक्चर जैसे - पर्याप्त ऑफिस स्पेस, इक्विपमेंट और मैनपावर नहीं था। इतना ही नहीं, कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में मर्चेंट बैंकिंग बिजनेस के संचालन में अनुभव रखने वाले कम से कम दो शख्स भी नहीं थे।