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1 जुलाई से रुक सकती है आपकी SIP, अगर फिर से नहीं कराया यह रजिस्ट्रेशन

अगर आप एक स्टॉकब्रोकर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिये निवेश करते हैं तो 1 जुलाई से आपके पैसे को आपके फंड हाउस (fund house) तक पहुंचने में कुछ ज्यादा समय लग सकता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Apr 01, 2022 पर 5:47 PM
1 जुलाई से रुक सकती है आपकी SIP, अगर फिर से नहीं कराया यह रजिस्ट्रेशन
SEBI ने अक्टूबर, 2021 में एक सर्कुलर जारी करके नियमों में बदलाव का ऐलान किया था, जो 1 अप्रैल, 2022 से लागू होने वाला था जिसे आज बढ़ाकर 1 जुलाई 2022 कर दिया गया

SIP : अगर आप एक स्टॉकब्रोकर या एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिये निवेश करते हैं तो 1 जुलाई से आपके पैसे को आपके फंड हाउस (fund house) तक पहुंचने में कुछ ज्यादा समय लग सकता है। साथ ही, अगर एक जरूरी काम नहीं किया तो SIP में आपका निवेश रुक भी सकता है। दरअसल, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने अक्टूबर, 2021 में एक सर्कुलर जारी करके नियमों में बदलाव का ऐलान किया था। पहले यह बदलाव 1 अप्रैल से लागू होने वाला था लेकिन 1 अप्रैल को ही सेबी ने इसकी डेडलाइन बढ़ाकर 1 जुलाई 2022 कर दिया।

1 जुलाई से बदल रहा म्यूचुअल फंड में निवेश का नियम

सेबी (SEBI) ने म्यूचुअल फंड (mutual fund) हाउसेस से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि कोई भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, स्टॉकहोल्डर या इनवेस्टमेंट एडवाइजर इनवेस्टर्स का पैसा एक बैंक अकाउंट में जमा न करे। दरअसल, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आदि इनवेस्टर्स के पैसे को पहले अपने खाते में जमा करते हैं और फिर फंड हाउंस को भेजकर उन इनवेस्टर्स के लिए यूनिट खरीदते हैं। इस बदलाव से पैसे का संभावित दुरुपयोग रुक जाएगा। रेगुलेटर ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से इस बदलाव को 1 जुलाई, 2022 से लागू करने के लिए कहा है। इससे म्यूचुअल फंड्स के ऑपरेशन में बड़ा बदलाव आएगा। हालांकि, इनवेस्टर्स को शुरुआत में कुछ मुश्किलें हो सकती हैं।

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