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NSE Bonus Issue: एक पर चार शेयर मिलेंगे बोनस में, एनएसई ने फिक्स किया रिकॉर्ड डेट

NSE Bonus Issue: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) अपने शेयरहोल्डर्स को बोनस शेयर बांटने वाला है। इसके लिए रिकॉर्ड डेट 17 सितंबर को बोर्ड की बैठक में फिक्स कर दिया गया। बोनस इश्यू को कुछ महीने पहले मई में ही बोर्ड की मंजूरी मिल गई थी लेकिन रिकॉर्ड डेट अब जाकर तय हुआ है। इस योजना के तहत शेयरहोल्डर्स को हर शेयर पर चार बोनस शेयर मिलेंगे

अपडेटेड Sep 18, 2024 पर 10:30 AM
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बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) काफी पहले से ही एनएसई पर लिस्ट है और इसके शेयर निवेशकों के लिए मल्टीबैगर साबित हुए हैं। अब निवेशकों की निगाहें एनएसई की लिस्टिंग पर है।

NSE Bonus Issue: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) अपने शेयरहोल्डर्स को बोनस शेयर बांटने वाला है। इसके लिए रिकॉर्ड डेट 17 सितंबर को बोर्ड की बैठक में फिक्स कर दिया गया। बोनस इश्यू को कुछ महीने पहले मई में ही बोर्ड की मंजूरी मिल गई थी लेकिन रिकॉर्ड डेट अब जाकर तय हुआ है। बोनस इश्यू के लिए रिकॉर्ड डेट 2 नवंबर 2024 का फिक्स हुआ है। इस योजना के तहत शेयरहोल्डर्स को हर शेयर पर चार बोनस शेयर मिलेंगे। एनएसई ने जो बयान जारी किया है, उसके मुताबिक एनएसई का शेयर ट्रांसफर बुक और रजिस्टर ऑफ मेंबर्स 4 अक्टूबर से 2 नवंबर तक बंद रहेगा। बता दें कि अभी एनएसई के शेयर एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं हैं।

बुक क्लोज होने का क्या है मतलब?

एनएसई का कहना है कि 4 अक्टूबर से 2 नवंबर तक शेयर ट्रांसफर बुक और रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बंद रहेगा। इसका मतलब है कि इस अवधि के दौरान शेयरों के ट्रांसफर यानी लेन-देन का कोई नया एप्लीकेशन नहीं लिया जाएगा। सिर्प उन्हीं एप्लीकेशन पर विचार किया जाएगा जो 4 अक्टूबर से मिलेंगे। इसका मतलब है कि 4 अक्टूबर से पहले ही शेयरों की खरीद-बिक्री हो सकेगी और उसके बाद 2 नवंबर तक इस पर रोक रहेगी।


IPO को लेकर क्या है NSE का प्लान?

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) काफी पहले से ही एनएसई पर लिस्ट है और इसके शेयर निवेशकों के लिए मल्टीबैगर साबित हुए हैं। अब निवेशकों की निगाहें एनएसई की लिस्टिंग पर है। पिछले महीने एनएसई ने आईपीओ के लिए बाजार नियामक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) से नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) लेने का फैसला किया। पिछले हफ्ते सेबी ने एनएसई के साथ-साथ चित्रा रामकृष्णा और रवि नारायण समेत सात पूर्व एंप्लॉयीज के खिलाफ को-लोकेशन फैसिलिटी मामले में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। यह केस 2019 का है।

 

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