अगर आप शेयर मार्केट में इंट्रा-डे ट्रेडिंग करते हैं या F&O में ट्रेडिंग करते हैं तो यह पता होगा कि मार्जिन का इंतजाम अपने पास पड़े शेयरों को गिरवी रखकर भी किया जा सकता है। हालांकि अब इसे लेकर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने नियम काफी सख्त कर दिए हैं। एनएसई ने एक हजार से अधिक शेयरों को गिरवी के तौर पर इस्तेमाल होने से जुड़े नियमों को सख्त तिया है। ये बदलाव अगले महीने 1 अगस्त से चरणबद्ध तरीके से लागू होंगे। एनएसई क्लियरिंग लिमिटेड अब उन सिक्योरिटीज को मंजूरी नहीं देगा जिसमें ट्रेडिंग एक्टिविटी कम है या इंपैक्ट कॉस्ट काफी अधिक हो। इससे कोलेटरल के तौर पर गिरवी रखे जाने वाले 1730 शेयरों में से 1010 सिक्योरिटीज सीधे ही हट जाएंगे।
