SEBI exchange outages SOP : अब अगर एक्सचेंज में किसी वजह से भी कामकाज बाधित हुआ तो मार्केट पार्टिसिपैंट्स, ट्रेडिंग मेंबर्स आदि को 15 मिनट के भीतर इसकी सूचना देनी होगी। यही नहीं रेगुलेटर को तत्काल इसकी जानकारी देनी होगी। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने स्टॉक एक्सचेंज में किसी भी वजह से कामकाज ठप होने की स्थिति में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) जारी किए हैं। सेबी के सर्कुलर के मुताबिक, एक्सचेंज में गड़बड़ी यानी आउटेज का मतलब ट्रेडिंग बंद होने से है। इनमें एक्सचेंज में तकनीक गड़बड़ियों या एक्सचेंज के कंट्रोल से बाहर की वजह शामिल हैं।
