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SEBI SOP : एक्सचेंज में रुकी ट्रेडिंग तो 15 मिनट में देनी होगी सूचना, सेबी ने एसओपी में किए ये 6 बड़े बदलाव

SEBI exchange outages SOP : अब अगर एक्सचेंज में किसी वजह से भी कामकाज बाधित हुआ तो मार्केट पार्टिसिपैंट्स, ट्रेडिंग मेंबर्स आदि को 15 मिनट के भीतर इसकी सूचना देनी होगी। यही नहीं रेगुलेटर को इसकी जानकारी तत्काल देनी होगी। SEBI ने स्टॉक एक्सचेंज में किसी भी वजह से कामकाज ठप होने की स्थिति में नए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) जारी किए हैं

Curated By: Mohit Parasharअपडेटेड Jan 11, 2023 पर 1:47 PM
SEBI SOP : एक्सचेंज में रुकी ट्रेडिंग तो 15 मिनट में देनी होगी सूचना, सेबी ने एसओपी में किए ये 6 बड़े बदलाव
सेबी ने कहा, यदि गड़बड़ी ट्रेडिंग के आखिरी घंटे में और निर्धारित क्लोजर से 15 मिनट पहले होती है तो सभी एक्सचेंजों के लिए ट्रेडिंग का समय डेढ़ घंटे तक बढ़ाया जाएगा

SEBI exchange outages SOP : अब अगर एक्सचेंज में किसी वजह से भी कामकाज बाधित हुआ तो मार्केट पार्टिसिपैंट्स, ट्रेडिंग मेंबर्स आदि को 15 मिनट के भीतर इसकी सूचना देनी होगी। यही नहीं रेगुलेटर को तत्काल इसकी जानकारी देनी होगी। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने स्टॉक एक्सचेंज में किसी भी वजह से कामकाज ठप होने की स्थिति में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) जारी किए हैं। सेबी के सर्कुलर के मुताबिक, एक्सचेंज में गड़बड़ी यानी आउटेज का मतलब ट्रेडिंग बंद होने से है। इनमें एक्सचेंज में तकनीक गड़बड़ियों या एक्सचेंज के कंट्रोल से बाहर की वजह शामिल हैं।

ऐसी स्थिति में एक्सचेंज को मार्केट पार्टिसिपैंट्स, ट्रेडिंग मेंबर्स और अन्य एमआईआई को सूचना देने लिए 15 मिनट की टाइम विंडो दी गई है।

ये हैं 6 अहम बदलाव

-एक या ज्यादा सेगमेंट के इस गड़बड़ी से प्रभावित होने की स्थिति को ‘आउटेज’ माना गया है। हालांकि, अन्य अप्रभावित सेगमेंट में ट्रेडिंग जारी रहेगी। साथ ही, अन्य अप्रभावित एक्सचेंज अपने सभी मार्केट सेगमेंट्स में ट्रेड जारी रख सकेंगे।

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