सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने BSE पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। SEBI को अपनी जांच में एक्सचेंज के डिस्क्लोजर सिस्टम और कंप्लायंस प्रोसेस में कमियां मिली हैं। SEBI ने BSE पर 15 लाख रुपये का जुर्माना सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) एक्ट के सेक्शन 23H के तहत कॉरपोरेट घोषणाओं तक समान और निष्पक्ष एक्सेस उपलब्ध कराने में विफल रहने के लिए लगाया है। वहीं 10 लाख रुपये का जुर्माना 2004, 2011 और 2021 में जारी किए गए सर्कुलर्स के उल्लंघन के लिए SEBI एक्ट के सेक्शन 15HB के तहत लगाया है।