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सेबी ने F&O एक्सपायरी के बदले नियम, जानिए इसका ट्रेडर्स पर क्या असर पड़ेगा

SEBI ने 27 मार्च 2025 को एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया, जिसमें प्रस्ताव दिया गया कि फिक्स्ड डे एक्सपायरी होनी चाहिए। इस नियम को 26 मई 2025 को जारी एक सर्कुलर के माध्यम से लागू किया गया। इसके तहत, प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज को अपने साप्ताहिक बेंचमार्क इंडेक्स ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मंगलवार या गुरुवार में से एक डे चुनना होगा

MoneyControl Newsअपडेटेड May 29, 2025 पर 6:16 PM
सेबी ने F&O एक्सपायरी के बदले नियम, जानिए इसका ट्रेडर्स पर क्या असर पड़ेगा
FY24 में NSE पर इंडेक्स डेरिवेटिव्स में 92.5 लाख व्यक्तियों और प्रोप्राइटरशिप फर्म ने ट्रेडिंग की और कुल 51,689 करोड़ रुपये का नुकसान उठाया।

भारतीय डेरिवेटिव्स मार्केट में एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा हुई है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने इक्विटी डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी को मंगलवार या गुरुवार तक सीमित करने का निर्णय लिया है। यह कदम मार्केट में स्थिरता लाने, निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और एक्सपायरी डे की अत्यधिक वोलैटिलिटी को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

क्या है मामला?

SEBI ने 27 मार्च 2025 को एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया, जिसमें प्रस्ताव दिया गया कि फिक्स्ड डे एक्सपायरी होनी चाहिए। इस नियम को 26 मई 2025 को जारी एक सर्कुलर के माध्यम से लागू किया गया। इसके तहत, प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज को अपने साप्ताहिक बेंचमार्क इंडेक्स ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मंगलवार या गुरुवार में से एक डे चुनना होगा।

इसके अलावा, अन्य सभी इक्विटी डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे बेंचमार्क इंडेक्स फ्यूचर्स, नॉन-बेंचमार्क इंडेक्स फ्यूचर्स/ऑप्शंस, और सिंगल स्टॉक फ्यूचर्स/ऑप्शंस, की न्यूनतम अवधि एक महीने होगी, और इनकी एक्सपायरी महीने के अंतिम सप्ताह में चुने गए डे (अंतिम मंगलवार या गुरुवार) को होगी।

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