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ITR Filing: कब है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख? जानिए लेट फाइलिंग पर कितना लगेगा जुर्माना

Income Tax Return Filing: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए अब कम ही दिनों का समय बचा है। साल 2025 में सरकार ने टैक्सपेयर्स को कुछ राहत देते हुए डेडलाइन को बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया है

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 11, 2025 पर 7:10 AM
ITR Filing: कब है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख? जानिए लेट फाइलिंग पर कितना लगेगा जुर्माना
Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए अब कम ही दिनों का समय बचा है।

Income Tax Return Filing: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए अब कम ही दिनों का समय बचा है। साल 2025 में सरकार ने टैक्सपेयर्स को कुछ राहत देते हुए डेडलाइन को बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया है। आमतौर पर ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई होती है, लेकिन इस बार ITR फॉर्म, एक्सेल यूटिलिटी में बदलाव और बैकएंड तैयारी में देरी के कारण ज्यादा समय दिया गया।

किन टैक्सपेयर्स पर लागू है यह डेडलाइन?

यह बढ़ी हुई डेडलाइन केवल नॉन-ऑडिट टैक्सपेयर्स के लिए है। यानी ऐसे लोग जिनके अकाउंट्स की ऑडिट की आवश्यकता नहीं होती। इसमें शामिल हैं।

नौकरीपेशा व्यक्ति, पेंशनधारी और HUFs

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