मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने अरुण पंचारिया को डिमांड नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के तहत उनसे करीब 26.25 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया है। यह मामला हिरन ऑर्गोकेम लिमिटेड (Hiran Orgochem) द्वारा ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट (GDR) जारी करने में हेरफेर से जुड़ा हुआ है। 23 नवंबर को जारी अपने नोटिस में मार्केट रेगुलेटर ने 15 दिनों के भीतर पंचारिया को भुगतान करने के लिए कहा है। ऐसा करने में विफल रहने पर पंचारिया को गिरफ्तार करने और संपत्ति के साथ-साथ उनके बैंक खातों को जब्त करने की चेतावनी दी गई है।