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SEBI ने GDR हेरफेर मामले में अरुण पंचारिया को जारी किया डिमांड नोटिस, लगाया 26.25 करोड़ का जुर्माना

इसके पहले पंचारिया जुलाई में सेबी द्वारा उन पर लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहे थे, जिसके बाद अब उन्हें डिमांड नोटिस जारी किया गया है। सेबी ने अपने नोटिस में पंचारिया को 15 दिनों के भीतर ब्याज और वसूली लागत सहित 26.25 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है

Edited By: Shubham Singh Thakurअपडेटेड Nov 27, 2023 पर 10:05 PM
SEBI ने GDR हेरफेर मामले में अरुण पंचारिया को जारी किया डिमांड नोटिस, लगाया 26.25 करोड़ का जुर्माना
मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने अरुण पंचारिया को डिमांड नोटिस जारी किया है।

मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने अरुण पंचारिया को डिमांड नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के तहत उनसे करीब 26.25 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया है। यह मामला हिरन ऑर्गोकेम लिमिटेड (Hiran Orgochem) द्वारा ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट (GDR) जारी करने में हेरफेर से जुड़ा हुआ है। 23 नवंबर को जारी अपने नोटिस में मार्केट रेगुलेटर ने 15 दिनों के भीतर पंचारिया को भुगतान करने के लिए कहा है। ऐसा करने में विफल रहने पर पंचारिया को गिरफ्तार करने और संपत्ति के साथ-साथ उनके बैंक खातों को जब्त करने की चेतावनी दी गई है।

15 दिनों के भीतर करना होगा भुगतान

इसके पहले पंचारिया जुलाई में सेबी द्वारा उन पर लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहे थे, जिसके बाद अब उन्हें डिमांड नोटिस जारी किया गया है। सेबी ने अपने नोटिस में पंचारिया को 15 दिनों के भीतर ब्याज और वसूली लागत सहित 26.25 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। बकाया नहीं चुकाने की स्थिति में सेबी पंचारिया की चल-अचल संपत्ति कुर्क कर और बेचकर रकम वसूल करेगा। इसके अलावा, उन्हें बैंक खातों की कुर्की और गिरफ्तारी का भी सामना करना पड़ेगा।

जुलाई में लगाया गया था जुर्माना

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