Bihar Sir Row: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से बिहार में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में मतदाता की पहचान के लिए आधार को दस्तावेज मानने पर विचार करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (8 सितंबर) को मामले की सुनवाई करते हुए निर्वाचन आयोग से बिहार में वोटर लिस्ट के SIR में आधार को स्वीकार करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने पर गौर करने को कहा। हालांकि, शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है।