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Bihar Sir Row: 'आधार को स्वीकार करना होगा'; बिहार एसआईआर पर चुनाव आयोग से बोला सुप्रीम कोर्ट

Bihar Sir Row: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (8 सितंबर) को मामले की सुनवाई करते हुए निर्वाचन आयोग से बिहार में वोटर लिस्ट के SIR में आधार को स्वीकार करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने पर गौर करने को कहा। हालांकि, शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि कोई नहीं चाहता कि निर्वाचन आयोग अवैध प्रवासियों को वोटर लिस्ट में शामिल करे

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Sep 08, 2025 पर 3:52 PM
Bihar Sir Row: 'आधार को स्वीकार करना होगा'; बिहार एसआईआर पर चुनाव आयोग से बोला सुप्रीम कोर्ट
Bihar Sir Row: सु्प्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है

Bihar Sir Row: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से बिहार में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में मतदाता की पहचान के लिए आधार को दस्तावेज मानने पर विचार करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (8 सितंबर) को मामले की सुनवाई करते हुए निर्वाचन आयोग से बिहार में वोटर लिस्ट के SIR में आधार को स्वीकार करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने पर गौर करने को कहा। हालांकि, शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है।

SIR पर जारी सुनवाई के दौरान भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह वचन दिया कि बिहार की संशोधित वोटर लिस्ट में किसी मतदाता को शामिल या निकालने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए आधार कार्ड को भी ध्यान में रखा जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल वास्तविक नागरिकों को ही वोट देने की अनुमति होगी। जाली दस्तावेजों के आधार पर वास्तविक होने का दावा करने वालों को इससे बाहर रखा जाएगा। सु्प्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से बिहार में मतदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिए आधार को 12वें निर्धारित दस्तावेज के रूप में मानने को कहा।

शीर्ष अदालत ने कहा कि निर्वाचन आयोग बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण में मतदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिए पेश आधार की वास्तविकता का पता लगाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई नहीं चाहता कि निर्वाचन आयोग अवैध प्रवासियों को मतदाता सूची में शामिल करे

सुप्रीम कोर्ट विवादास्पद बिहार एसआईआर पर दलीलों की सुनवाई कर रहा था, जिसके तहत चुनाव आयोग पोल-बाउंड स्टेट में चुनावी रोल को संशोधित कर रहा है। उसने इसके लिए लोगों से 11 दस्तावेजों के लिए कहा है। लेकिन इसमें अब तक आधार को बाहर रखा गया था।

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