सेबी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों, कस्टोडियंस, नो योर क्लाइंट रजिस्ट्रेशन एजेंसी (केआरए), डिपॉजिटरीज और इंडेक्स प्रोवाइडर्स को सेल्फ-एटेस्टेड डॉक्युमेंट सब्मिट करने की इजाजत दे सकता है। मार्केट रेगुलेटर ने अभी इस बारे में प्रस्ताव पेश किया है। सेबी ने इस बारे में 22 अगस्त को एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। बाजार नियामक कुछ दूसरे डॉक्युमेंट्स के सेल्फ एटेस्टेशन की इजाजत दे सकता है। इनमें टेकओवर रेगुलेशंस और बायबैक रेगुलेशंस से एग्जेम्प्शन के अप्लिकेशन शामिल हो सकते हैं। इस बारे सेबी को 6 सितंबर, 2024 तक अपनी राय भेजी जा सकती है।
