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SEBI ने मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज पर लगाया जुर्माना, गलत खुलासों समेत ये हैं आरोप

SEBI ने गुरुवार को जारी आदेश में कहा कि उसने 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2022 तक की अवधि के दौरान ब्रोकिंग फर्म की जांच की। इसके बाद, 4 जुलाई 2024 को ब्रोकिंग फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जानिए Motilal Oswal Financial Services ने अपने जवाब में क्या कहा

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 30, 2025 पर 8:02 PM
SEBI ने मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज पर लगाया जुर्माना, गलत खुलासों समेत ये हैं आरोप
मार्केट रेगुलेटर SEBI ने मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज पर 7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

मार्केट रेगुलेटर SEBI ने मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज (Motilal Oswal Financial Services) पर 7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई क्लाइंट मार्जिन की वसूली में कथित खामियों, गलत खुलासों और अन्य नियमों के उल्लंघन के कारण की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने स्टॉक ब्रोकर्स के लिए तय नियमों का पालन नहीं किया, जिसके चलते यह जुर्माना लगाया गया है।

सेबी ने गुरुवार को जारी आदेश में कहा कि उसने 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2022 तक की अवधि के दौरान ब्रोकिंग फर्म की जांच की। इसके बाद, 4 जुलाई 2024 को ब्रोकिंग फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

Motilal Oswal Financial Services पर ये हैं आरोप

SEBI के नोटिस में मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज पर जो मुख्य आरोप लगाए गए, उनमें गलत रिपोर्टिंग और मार्जिन की कम वसूली, कैश और कैश इक्विवेलेंट बैलेंस का गलत डेटा (57 मामलों में), सिक्योरिटीज बिजनेस के अलावा अन्य कार्यों में शामिल होना (जिससे पर्सनल फाइनेंशियल लायबिलिटी पैदा हुई) और मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग पर गलत रिपोर्टिंग शामिल हैं।

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