SEBI ने Zee Entertainment (ZEEL) के मामले में पूर्व निदेशकों सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका को दिए अपने निर्देशों में बदलाव किया है। उसने अपने जांच अधिकारियों से इनवेस्टिगेशंस 8 महीनों में पूरा करने को कहा है। उसने इस मामले में शामिल लोगों (Noticee) को ZEEL और उसकी सब्सिडियरी कंपनियों के बोर्ड में या किसी दूसरे अहम पदों पर काबिज नहीं होने के निर्देश दिए। सेबी ने 12 जून को इस मामले में दिए अपने अंतरिम आदेश में कहा था कि सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका किसी लिस्टेड कंपनी या उसकी सब्सिडियरी में अगले आदेश तक किसी पद पर काबिज नहीं होंगे।
