कैपिटल मार्केट रेग्युलेट सेबी (Sebi) ने मार्च 2022 के अंत में 67,228 करोड़ रुपये के बकाया राशि को "difficult to recover (वसूली मुश्किल है ) " कैटेगरी के तहत अलग कर दिया है। कुल मिलाकर रेग्युलेटर के पास 96,609 करोड़ रुपये का बकाया है। इस राशि को संस्थाओं से वसूल करने की आवश्यकता है। इसमें वे कंपनियां भी शामिल हैं जो उन पर लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में असफल रही हैं। मार्केट वॉचडॉग के बकाया शुल्क का भुगतान करने में विफल रही हैं। इसमें वे कंपनियां या संस्थाएं भी शामिल हैं जिन्होंने निवेशकों के पैसे वापस करने के रेग्युलेटर के निर्देश का पालन नहीं किया है। रेग्युलेटर ने कहा कि 96,609 करोड़ रुपये में से 65 प्रतिशत रकम यानी कि 63,206 करोड़ रुपये सामूहिक निवेश योजना (Collective Investment Scheme (CIS) से संबंधित है। इसमें पीएसीएल लिमिटेड (PACL Ltd) और सहारा समूह की कंपनी सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Sahara India Commercial Corporation Ltd) के पब्लिक इश्यू से संबंधित राशि भी शामिल है।