मार्केट रेगुलेटर सेबी ने ब्रोकरेज हाउसों के ऐसे क्लाइंट्स के खातों के लिए नियमों में ढील दी है, जिन्होंने 30 दिनों से ट्रेड नहीं किया है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने अपने पिछले आदेश में ऐसे खातों को तीन कामकाजी दिनों के भीतर सेटल करने को कहा था। सेबी ने 6 जनवरी को जारी सर्कुलर में कहा है कि ब्रोकरेज हाउस, सेटलमेंट की आगामी तारीखों को इस तरह के खातों में फंड सेटल कर सकते हैं।
