सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (Sebi) ने 16 दिसंबर को जारी सेकुलर के जरिए पोर्टफोलियो मैनजरों के लिए उनके स्कीम्स के परफॉर्मेंस के बेंचमार्किंग और इसके प्रदर्शन की रिपोर्टिंग के नियमों में बदलाव किए हैं। अब इन नियमों और कड़ा कर दिया गया है। यह नए नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे। शुक्रवार को जारी अपने इस सर्कुलर के जरिए सेबी ने पोर्टफोलियो मैनजरों को इक्विटी, डेट,हाइब्रिड और मल्टीएसेट के तौर पर अलग-अलग व्यापक निवेश स्ट्रैटजी अपनाने के निर्देश दिये हैं।