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SEBI के इस नए रूल से महंगी हो जाएगी शेयर ट्रेडिंग, यहां समझें इस नियम का मतलब

इस नियम की वजह से ब्रोकरेज कॉस्ट बढ़ने का अनुमान है, क्योंकि इससे ब्रोकर्स की वर्किंग कैपिटल की जरूरत बढ़ जाएगी। हालांकि, सेबी ने यह नियम क्लाइंट्स के हित को ध्यान में रख कर लागू किया है। सेबी का मानना है कि इससे ब्रोकर क्लाइंट्स के ट्रेडिंग अकाउंट में पड़े पैसे का दुरुपयोग नहीं कर सकेंगे

Curated By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Oct 07, 2022 पर 9:47 AM
SEBI के इस नए रूल से महंगी हो जाएगी शेयर ट्रेडिंग, यहां समझें इस नियम का मतलब
SEBI का यह नया 7 अक्टूबर (शुक्रवार) से लागू हो गया है।

SEBI के एक नियम में ब्रोकरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी। यह नियम 7 अक्टूबर (शुक्रवार) से लागू हो गया है। इस नियम में यह कहा गया है कि ब्रोकर (Brokers) को अपने क्लाइंट्स के ट्रे़डिंग अकाउंट्स को हर महीने या हर तिमाही के पहले शुक्रवार को स्कॉवयर-ऑफ करना होगा। यह क्लाइंट्स की तरफ से चुने गए ऑप्शन (मासिक या तिमाही) पर निर्भर करेगा। आइए इस नियम के बारे में विस्तार से जानते हैं।

आपके लिए इस नियम का मतलब यह है कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी बैलेंस (इस्तेमाल नहीं किया गया) होगा, उसे ब्रोकर आपकी तरफ से चुने गए दिन को आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। ब्रोकरेज फर्म जीरोधा (Zerodha) के फाउंडर नितिन कामत (Nithin Kamath) का अनुमान है कि यह पैसा 25,000 करोड़ रुपये से ज्यादा हो सकता है।

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इस नियम की वजह से ब्रोकरेज कॉस्ट बढ़ने का अनुमान है, क्योंकि इससे ब्रोकर्स की वर्किंग कैपिटल की जरूरत बढ़ जाएगी। हालांकि, सेबी ने यह नियम क्लाइंट्स के हित को ध्यान में रख कर लागू किया है। सेबी का मानना है कि इससे ब्रोकर क्लाइंट्स के ट्रेडिंग अकाउंट में पड़े पैसे का दुरुपयोग नहीं कर सकेंगे।

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