अगर आप स्टॉक मार्केट्स के कैश सेगमेंट और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (एफएंडओ) में ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए कई नियम आज यानी 1 अक्टूबर से बदल गए हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग पर 1 अक्टूबर से ज्यादा सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (एसटीटी) लगेगा। इसका ऐलान वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल 23 जुलाई को पेश यूनियन बजट में किया था। एनएसई और बीएसई ने ब्रोकर्स के लिए नए ट्रांजेक्शन चार्जेज के ऐलान किए थे। ये 1 अक्टूबर से लागू हो गए हैं। शेयर बायबैक के टैक्स के नए नियम 1 अक्टूबर से लागू हो गए हैं। आइए इन बदलावों के बारे में विस्तार से जानते हैं।