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Stock Markets new rules: स्टॉक मार्केट्स में ट्रेडिंग करते हैं तो इन 4 नियमों को जान लीजिए, ये 1 अक्टूबर से लागू हो गए हैं

अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको आज से ज्यादा एसटीटी चुकाना होगा। इसका ऐलान वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल 23 जुलाई को पेश यूनियन बजट में किया था। NSE और BSE के कैश और एफएंडओ सेगमेंट में फीस के नए स्ट्रक्चर भी 1 अक्टूबर से लागू हो गए हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Oct 01, 2024 पर 11:12 AM
Stock Markets new rules: स्टॉक मार्केट्स में ट्रेडिंग करते हैं तो इन 4 नियमों को जान लीजिए, ये 1 अक्टूबर से लागू हो गए हैं
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अगर आप स्टॉक मार्केट्स के कैश सेगमेंट और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (एफएंडओ) में ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए कई नियम आज यानी 1 अक्टूबर से बदल गए हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग पर 1 अक्टूबर से ज्यादा सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (एसटीटी) लगेगा। इसका ऐलान वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल 23 जुलाई को पेश यूनियन बजट में किया था। एनएसई और बीएसई ने ब्रोकर्स के लिए नए ट्रांजेक्शन चार्जेज के ऐलान किए थे। ये 1 अक्टूबर से लागू हो गए हैं। शेयर बायबैक के टैक्स के नए नियम 1 अक्टूबर से लागू हो गए हैं। आइए इन बदलावों के बारे में विस्तार से जानते हैं।

शेयर बायबैक के टैक्स के नए नियम

सरकार ने इस साल यूनियन बजट में शेयर बायबैक के टैक्स के नियम में बदलाव का ऐलान किया था। नए नियम 1 अक्टूबर से लागू हो गए हैं। अब शेयर बायबैक में पार्टसिपेट करने वाले इनवेस्टर को कैपिटल गेंस पर टैक्स चुकाना होगा। पहले शेयर बायबैक पर कंपनियों को 20 फीसदी टैक्स चुकाना पड़ता था। बायबैक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने वाले इनवेस्टर्स पर कोई टैक्स नहीं लगता था। अब बायबैक से होने वाले कैपिटल गेंस को डिविडेंड इनकम माना जाएगा। इस पर इनवेस्टर के इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा।

एनएसई और बीएसई की नई फीस

NSE और BSE के कैश और एफएंडओ सेगमेंट में फीस के नए स्ट्रक्चर 1 अक्टूबर से लागू हो गए हैं। एनएसई के कैश सेगमेंट में प्रत्येक 1 लाख रुपये की ट्रेडेड वैल्यू पर 2.97 रुपये की फीस लगेगी। बायर और सेलर दोनों को यह फीस चुकानी होगी। इक्विटी फ्यूचर्स में हर एक लाख रुपये पर 1.73 रुपये की फीस लगेगी, जो दोनों पक्षों को चुकानी होगी। इक्विटी ऑप्शंस में प्रत्येक एक लाख रुपये की प्रीमियम वैल्यू पर 35.03 रुपये की फीस लगेगा। बीएसई में सेंसेक्स और बैंकेक्स ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स पर ट्रांजेक्शन फीस बढ़ जाएगी। यह प्रत्येक 1 करोड़ रुपये की प्रीमियम टर्नओवर वैल्यू पर 3,250 रुपये होगी।

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