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ICICI Lombard को बड़ी राहत, ₹89.66 करोड़ का ये है मामला

कंपनी उक्त आदेश के खिलाफ अपील करेगी या रिट याचिका दायर करने सहित अन्य उचित कार्रवाइयों का मूल्यांकन करेगी।

alpha deskअपडेटेड Oct 09, 2025 पर 11:34 AM
ICICI Lombard को बड़ी राहत, ₹89.66 करोड़ का ये है मामला

ICICI Lombard General Insurance Company को इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (ITAT) से हाल ही में मिले एक आदेश के बाद 89.66 करोड़ रुपये की कर राहत मिली है। ITAT ने असेसमेंट वर्ष 2012-13, 2015-16, 2016-17 और 2017-18 से संबंधित एक अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है।

 

ITAT के आदेश में इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 10 के तहत छूट की अनुमति दी गई है, लेकिन एक्ट की धारा 14A के तहत अस्वीकृति को बरकरार रखा गया है। यह निर्णय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा एक संयुक्त आदेश के खिलाफ अपील करने के बाद आया है।

 

 

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