RBI की ओर से जारी बयान के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 35ए के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा को ‘बॉब वर्ल्ड’ मोबाइल ऐप पर और ग्राहकों जोड़ने से की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्देश दिया है
अपडेटेड Oct 18, 2023 पर 03:29 PM