Bihar Election 2025: चुनाव आयोग के नोटिस में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 17 का हवाला दिया गया है, जो किसी व्यक्ति को एक से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड होने से रोकती है। अधिकारियों ने धारा 18 का भी हवाला दिया है, जो एक ही निर्वाचन क्षेत्र में कई एंट्रियों पर रोक लगाती है
अपडेटेड Oct 28, 2025 पर 05:44 PM