एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने Naresh Goyal की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए दलील दी कि उन्हें उनकी पसंद के अस्पताल में भर्ती कराया जा सकता है और हिरासत में रहते हुए भी वह अपना इलाज करा सकते हैं। उच्च न्यायालय ने मई में गोयल को दो महीने के लिए अंतरिम जमानत दी थी
अपडेटेड Nov 11, 2024 पर 04:59 PM