Mutual Fund Transmission Rules SEBI: क्लेम की पूरी प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि म्यूचुअल फंड का निवेश किस तरह से किया गया था। अगर निवेश ज्वॉइंट होल्डिंग में था और किसी एक धारक की मृत्यु हो जाती है, तो जीवित धारक नाम हटाने या यूनिट्स के ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकता है
अपडेटेड Jul 22, 2026 पर 05:09 PM