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पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी अवैध शादी के मामले में बरी

इमरान खान की पार्टी ने उनकी गिरफ्तारी के आदेश को “अवैध कारावास को लंबे समय तक जारी रखने की नौटंकी" करार दिया। आठ फरवरी को हुए आम चुनावों से पहले तीन फरवरी को इस्लामाबाद की एक अदालत ने बुशरा बीबी के पूर्व पति खावर फरीद मनेका की शिकायत के आधार पर दंपति को दोषी ठहराया था

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 13, 2024 पर 8:39 PM
पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी अवैध शादी के मामले में बरी
पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी अवैध शादी के मामले में बरी

पाकिस्तान की एक अदालत ने शनिवार को गैर-इस्लामिक विवाह मामले में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को बरी कर दिया। यह एकमात्र ऐसा मामला था, जिसके कारण पिछले साल अगस्त के बाद से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के संस्थापक खान सलाखों के पीछे हैं। हालांकि, मामले में बरी होने के बमुश्किल एक घंटे बाद, लाहौर की एक आतंकवाद-रोधी अदालत ने पिछले साल नौ मई को हुई हिंसा से जुड़े तीन मामलों में खान को गिरफ्तार करने के अनुरोध को मंजूरी दे दी।

खान की पार्टी ने उनकी गिरफ्तारी के आदेश को “अवैध कारावास को लंबे समय तक जारी रखने की नौटंकी" करार दिया। आठ फरवरी को हुए आम चुनावों से पहले तीन फरवरी को इस्लामाबाद की एक अदालत ने बुशरा बीबी के पूर्व पति खावर फरीद मनेका की शिकायत के आधार पर दंपति को दोषी ठहराया था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि उन्होंने पूर्व प्रथम महिला की इद्दत अवधि के दौरान विवाह किया था।

क्या होती है इद्दत?

इस्लाम में, तलाक होने या पति की मृत्यु के चार महीने बाद तक कोई महिला दोबारा शादी नहीं कर सकती। दंपति ने राजधानी इस्लामाबाद की जिला एवं सत्र अदालत में सजा को चुनौती दी थी, जहां अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADSJ) अफजल मजोका ने मामले की सुनवाई की।

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