Toshakhana Case: इमरान खान को बड़ी राहत, पूर्व पीएम और उनकी पत्नी की 14 साल की सजा निलंबित

Toshakhana Corruption Case: अदालत ने कहा कि दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी अपील पर सुनवाई अगले महीने ईद की छुट्टियों के बाद की जाएगी। हो सकता है कि खान को रिहा नहीं किया जाए क्योंकि उन्हें अन्य मामलों में दोषी ठहराया गया है और उनमें आरोपों से मुक्त होने तक उन्हें रिहा नहीं किया जा सकता। इसी तरह, बुशरा को भी एक अन्य मामले में दोषी ठहराया गया है

अपडेटेड Apr 01, 2024 पर 5:23 PM
  • Follow Us On Google
  • Add as a Preferred Source on Google
Imran Khan: 5 अगस्त, 2023 को पाकिस्तानी पुलिस ने इमरान खान को लाहौर में गिरफ्तार कर लिया

Toshakhana Corruption Case: भ्रष्टाचार मामले में जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को बड़ी राहत मिली है। इमरान खान को तब एक बड़ी राहत मिली जब पाकिस्तान की एक हाई कोर्ट ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में उन्हें और उनकी पत्नी बुशरा बीबी (Bushra Bibi) को दी गई 14 साल की सजा सोमवार को निलंबित कर दी। पाकिस्तान में आम चुनाव से कुछ दिन पहले तोशाखाना से मिले सरकारी उपहारों में कथित भ्रष्टाचार के लिए जवाबदेही अदालत ने 31 जनवरी को दोनों को 14-14 साल जेल की सजा सुनाई थी।

दोनों ने सजा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी, जहां चीफ जस्टिस आमिर फारूक के नेतृत्व वाली दो सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई की। सोमवार (1 अप्रैल) को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामले में कपल की सजा को निलंबित करके और उन्हें जमानत देकर अस्थायी राहत दी। हालांकि अदालत ने कहा कि दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी अपील पर सुनवाई अगले महीने ईद की छुट्टियों के बाद की जाएगी।

क्या है आरोप?


हो सकता है कि खान को रिहा नहीं किया जाए क्योंकि उन्हें अन्य मामलों में दोषी ठहराया गया है और उनमें आरोपों से मुक्त होने तक उन्हें रिहा नहीं किया जा सकता। इसी तरह, बुशरा को भी एक अन्य मामले में दोषी ठहराया गया है। हो सकता है कि उनकी सजा निलंबित होने के बाद भी उन्हें रिहा नहीं किया जाए। तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में, 71 वर्षीय खान पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान मिले महंगे सरकारी उपहारों को अपने पास रखने का आरोप है।

तोशाखाना संबंधी नियमों के तहत सरकारी अधिकारी कीमत चुकाकर गिफ्ट रख सकते हैं लेकिन पहले उपहार तोशाखाना में जमा किया जाना चाहिए। इमरान खान और उनकी पत्नी या तो उपहार जमा करने में विफल रहे या कथित तौर पर अपने अधिकार का उपयोग करके इसे कम कीमत पर हासिल किया।

पिछले साल किया गया था गिरफ्तार

30 जनवरी को सिफर मामले में 10 साल की सजा सुनाये जाने के एक दिन बाद तोशाखाना मामले में खान को दोषी ठहराया गया था। इससे पहले, उन्हें अगस्त 2023 में तोशाखाना के एक अलग मामले में भी दोषी ठहराया गया था, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

ये भी पढ़ें- Katchatheevu Issue: जयशंकर बोले- 'कांग्रेस के प्रधानमंत्री 'कच्चातिवु' पर उदासीन रहे', पीएम मोदी ने DMK पर बोला हमला

लेटेस्ट दोषसिद्धि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें या उनके जीवनसाथी को मिले उपहारों को रखने के लिए अपने अधिकार का दुरुपयोग करने के आरोप पर आधारित थी। यह राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो द्वारा दायर किया गया था। अप्रैल 2022 में सत्ता गंवाने के बाद से खान को अब तक चार अलग-अलग मामलों में दोषी ठहराया गया है। उन्हें तोशाखाना के दोनों मामलों में जमानत मिल गई है।

हिंदी में शेयर बाजार स्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।