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Toshakhana Case: इमरान खान को बड़ी राहत, पूर्व पीएम और उनकी पत्नी की 14 साल की सजा निलंबित

Toshakhana Corruption Case: अदालत ने कहा कि दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी अपील पर सुनवाई अगले महीने ईद की छुट्टियों के बाद की जाएगी। हो सकता है कि खान को रिहा नहीं किया जाए क्योंकि उन्हें अन्य मामलों में दोषी ठहराया गया है और उनमें आरोपों से मुक्त होने तक उन्हें रिहा नहीं किया जा सकता। इसी तरह, बुशरा को भी एक अन्य मामले में दोषी ठहराया गया है

Akhileshअपडेटेड Apr 01, 2024 पर 5:23 PM
Toshakhana Case: इमरान खान को बड़ी राहत, पूर्व पीएम और उनकी पत्नी की 14 साल की सजा निलंबित
Imran Khan: 5 अगस्त, 2023 को पाकिस्तानी पुलिस ने इमरान खान को लाहौर में गिरफ्तार कर लिया

Toshakhana Corruption Case: भ्रष्टाचार मामले में जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को बड़ी राहत मिली है। इमरान खान को तब एक बड़ी राहत मिली जब पाकिस्तान की एक हाई कोर्ट ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में उन्हें और उनकी पत्नी बुशरा बीबी (Bushra Bibi) को दी गई 14 साल की सजा सोमवार को निलंबित कर दी। पाकिस्तान में आम चुनाव से कुछ दिन पहले तोशाखाना से मिले सरकारी उपहारों में कथित भ्रष्टाचार के लिए जवाबदेही अदालत ने 31 जनवरी को दोनों को 14-14 साल जेल की सजा सुनाई थी।

दोनों ने सजा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी, जहां चीफ जस्टिस आमिर फारूक के नेतृत्व वाली दो सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई की। सोमवार (1 अप्रैल) को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामले में कपल की सजा को निलंबित करके और उन्हें जमानत देकर अस्थायी राहत दी। हालांकि अदालत ने कहा कि दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी अपील पर सुनवाई अगले महीने ईद की छुट्टियों के बाद की जाएगी।

क्या है आरोप?

हो सकता है कि खान को रिहा नहीं किया जाए क्योंकि उन्हें अन्य मामलों में दोषी ठहराया गया है और उनमें आरोपों से मुक्त होने तक उन्हें रिहा नहीं किया जा सकता। इसी तरह, बुशरा को भी एक अन्य मामले में दोषी ठहराया गया है। हो सकता है कि उनकी सजा निलंबित होने के बाद भी उन्हें रिहा नहीं किया जाए। तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में, 71 वर्षीय खान पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान मिले महंगे सरकारी उपहारों को अपने पास रखने का आरोप है।

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