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Advance Tax Deadline: जानिये 15 दिसंबर तक किसे भरना होगा एडवांस टैक्स, नहीं भरा तो लगेगा ब्याज

Advance Tax Deadline: फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त जमा करने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर है। समय पर पेमेंट नहीं करने पर इनकम टैक्स अधिनियम 1961 के तहत ब्याज और पेनल्टी दोनों लग सकती हैं

Sheetalअपडेटेड Dec 02, 2025 पर 9:44 PM
Advance Tax Deadline: जानिये 15 दिसंबर तक किसे भरना होगा एडवांस टैक्स, नहीं भरा तो लगेगा ब्याज
Advance Tax Deadline: फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त जमा करने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर है।

Advance Tax Deadline: फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त जमा करने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर है। समय पर पेमेंट नहीं करने पर इनकम टैक्स अधिनियम 1961 के तहत ब्याज और पेनल्टी दोनों लग सकती हैं। एडवांस टैक्स वह टैक्स है जिसे पूरे साल में किश्तों में भरा जाता है। ये एक साथ रिटर्न भरते समय एकसाथ नहीं दिया जाता है। इसलिए 15 दिसंबर की डेट खास है, क्योंकि तब तक कुल टैक्स देनदारी का 75% हिस्सा जमा होना जरूरी है।

क्या होता है एडवांस टैक्स?

अगर आपकी कुल सालाना टैक्स देनदारी (TDS काटने के बाद) 10,000 रुपये या उससे ज्यादा बनती है, तो आपको एडवांस टैक्स भरना अनिवार्य है। इसे चार किश्तों में जमा किया जाता है:

15 जून: 15%

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