टैक्सपेयर्स के लिए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के एडवांस टैक्स की पहली किस्त (First Instalment of advance Tax) के पेमेंट के लिए सिर्फ एक दिन बचे हैं। इसके लिए डेडलाइन 15 जून है। एडवांस टैक्स की पहली किस्त नहीं चुकाने पर टैक्सपेयर्स को सेक्शन 234B और 243C के तहत जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। इस बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी टैक्सपेयर्स से अपील की है। उसने कहा है कि टैक्सपेयर्स को अग्रिम कर की पहली किस्त चुकाना नहीं भूलना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर में होने वाली कमाई पर उसी फाइनेंशियल ईयर में चुकाए जाने वाले टैक्स को एडवांस टैक्स कहते हैं।