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Advance Tax की पहली किस्त चुकाने की डेडलाइन 15 जून को खत्म होगी, जानिए नहीं चुकाने पर क्या होगा

अगर किसी टैक्सपेयर्स की टैक्स लायबिलिटी एक फाइनेंशियल ईयर में 10,000 रुपये या ज्यादा है तो उसके लिए एडवान्स टैक्स का पेमेंट करना जरूरी है। इसमें सैलरी से इनकम के अलावा रेंट, कैपिटल गेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट, लॉटरी विनिंग्स से होने वाली कमाई शामिल है। एडवान्स टैक्स का पेमेंट एक फाइनेंशियल ईयर में चार किस्तों में होता है। कुल टैक्स लायबिलिटी के 15 फीसदी का पेमेंट पहली किस्त में करना जरूरी है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 15, 2023 पर 12:38 PM
Advance Tax की पहली किस्त चुकाने की डेडलाइन 15 जून को खत्म होगी, जानिए नहीं चुकाने पर क्या होगा
यह ध्यान रखना जरूरी है कि ऐसे टैक्सपेयर्स जिनकी इनकम का सोर्स सिर्फ सैलरी है, उन्हें एडवान्स टैक्स पेमेंट करने की जरूरत नहीं है।

टैक्सपेयर्स के लिए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के एडवांस टैक्स की पहली किस्त (First Instalment of advance Tax) के पेमेंट के लिए सिर्फ एक दिन बचे हैं। इसके लिए डेडलाइन 15 जून है। एडवांस टैक्स की पहली किस्त नहीं चुकाने पर टैक्सपेयर्स को सेक्शन 234B और 243C के तहत जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। इस बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी टैक्सपेयर्स से अपील की है। उसने कहा है कि टैक्सपेयर्स को अग्रिम कर की पहली किस्त चुकाना नहीं भूलना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर में होने वाली कमाई पर उसी फाइनेंशियल ईयर में चुकाए जाने वाले टैक्स को एडवांस टैक्स कहते हैं।

एडवांस टैक्स का मतलब क्या है?

अगर किसी टैक्सपेयर्स की टैक्स लायबिलिटी एक फाइनेंशियल ईयर में 10,000 रुपये या ज्यादा है तो उसके लिए एडवान्स टैक्स का पेमेंट करना जरूरी है। इसमें सैलरी से इनकम के अलावा रेंट, कैपिटल गेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट, लॉटरी विनिंग्स से होने वाली कमाई शामिल है। एडवांस टैक्स का पेमेंट एक फाइनेंशियल ईयर में चार किस्तों में होता है। कुल टैक्स लायबिलिटी के 15 फीसदी का पेमेंट पहली किस्त में करना जरूरी है। 45 फीसदी टैक्स का पेमेंट दूसरी किस्त में करना जरूरी है, जिसकी डेडलाइन 14 सितंबर होती है। इसमें जून में किया गया पेमेंट शामिल है।

आखिरी किस्त के पेमेंट की डेडलाइन 

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