Advance Tax: क्या आप एडवांस टैक्स की डेडलाइन 15 मार्च से चूक गए? अगर आपकी सालाना टैक्स देनदारी 10,000 रुपये से ज्यादा है, तो आप इसे एक बार में न देकर चार किश्तों में एडवांस टैक्स के रूप चुकाते हैं। लेकिन अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयी हैं, तो आमतौर पर आपका टैक्स TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) के जरिए पहले ही कट जाता है, जिससे आपको अलग से एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपकी सैलरी के अलावा कोई और इनकम है, तो 15 मार्च तक एडवांस टैक्स भरने का ध्यान रखें। अगर आप यह भूल गए, तो 31 मार्च से पहले अपने एम्प्लॉयर से ज्यादा TDS कटवाने की रिक्वेस्ट करें। इससे आप ब्याज से बच सकते हैं। यहां जानिये डिटेल।