Get App

Advance Tax: भूल गए 15 मार्च की डेडलाइन? सैलरीड कर्मचारी बचा सकते हैं इंटरेस्ट, 31 मार्च से पहले कर लें ये काम

Advance Tax: क्या आप एडवांस टैक्स की डेडलाइन 15 मार्च से चूक गए? अगर आपकी सालाना टैक्स देनदारी 10,000 रुपये से ज्यादा है, तो आप इसे एक बार में न देकर चार किश्तों में एडवांस टैक्स के रूप चुकाते हैं। लेकिन अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयी हैं, तो आमतौर पर आपका टैक्स TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) के जरिए पहले ही कट जाता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 22, 2025 पर 7:05 AM
Advance Tax: भूल गए 15 मार्च की डेडलाइन? सैलरीड कर्मचारी बचा सकते हैं इंटरेस्ट, 31 मार्च से पहले कर लें ये काम
Advance Tax: क्या आप एडवांस टैक्स की डेडलाइन 15 मार्च से चूक गए?

Advance Tax: क्या आप एडवांस टैक्स की डेडलाइन 15 मार्च से चूक गए? अगर आपकी सालाना टैक्स देनदारी 10,000 रुपये से ज्यादा है, तो आप इसे एक बार में न देकर चार किश्तों में एडवांस टैक्स के रूप चुकाते हैं। लेकिन अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयी हैं, तो आमतौर पर आपका टैक्स TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) के जरिए पहले ही कट जाता है, जिससे आपको अलग से एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपकी सैलरी के अलावा कोई और इनकम है, तो 15 मार्च तक एडवांस टैक्स भरने का ध्यान रखें। अगर आप यह भूल गए, तो 31 मार्च से पहले अपने एम्प्लॉयर से ज्यादा TDS कटवाने की रिक्वेस्ट करें। इससे आप ब्याज से बच सकते हैं। यहां जानिये डिटेल।

कब पड़ती है एडवांस टैक्स देने की जरूरत?

अगर आपको सैलरी के अलावा कोई और एक्स्ट्रा इनकम हो रही है, और इसकी जानकारी आपके एम्प्लॉयर (नियोक्ता) को नहीं है, तो आपको खुद से एडवांस टैक्स देना होगा। यह इनकम किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे फ्रीलांस या पार्ट-टाइम काम से कमाई, किराये से मिलने वाली आमदनी, शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड से हुआ मुनाफा या किसी संपत्ति को बेचकर हुआ फयादा।

अगर आपने इस एक्स्ट्रा इनकम पर एडवांस टैक्स 15 मार्च तक नहीं भरा, तो इनकम टैक्स विभाग आपसे सेक्शन 234C और 234B के तहत ब्याज वसूल सकता है।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें