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राजस्थान के बाद कर्नाटक के टैक्सपेयर्स भी 31 अक्टूबर तक फाइल कर सकते हैं ITR ऑडिट, HC का आदेश

ITR Filing: कर्नाटक हाईकोर्ट ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (TAR) दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 अक्टूबर करने का निर्देश दिया है। यह आदेश कर्नाटक स्टेट चार्टेर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन (KSCAA) की याचिका पर दिया गया

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 25, 2025 पर 12:51 PM
राजस्थान के बाद कर्नाटक के टैक्सपेयर्स भी 31 अक्टूबर तक फाइल कर सकते हैं ITR ऑडिट, HC का आदेश
ITR Filing: कर्नाटक हाईकोर्ट ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (TAR) दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 अक्टूबर करने का निर्देश दिया है।

ITR Filing: कर्नाटक हाईकोर्ट ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (TAR) दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 अक्टूबर करने का निर्देश दिया है। यह आदेश कर्नाटक स्टेट चार्टेर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन (KSCAA) की याचिका पर दिया गया। याचिका में कहा गया था कि टैक्स ऑडिट फाइल करने के लिए अधिक समय की जरूरत है। इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने भी इसी तरह का निर्देश जारी किया था।

न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र सिंह भाटी और न्यायमूर्ति बिपिन गुप्ता की बेंच ने कहा कि CBDT यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पहले भी कई बार ऐसी छूट दी है। यह अंतरिम आदेश टैक्स बार एसोसिएशन, जोधपुर की याचिका पर आया है। देश के अलग-अलग हाईकोर्ट्स में भी ऐसी याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है।

फिलहाल यह राहत सिर्फ कर्नाटक और राजस्थान के टैक्सपेयर्स को मिलेगी। पूरे देश के लिए तारीख तभी बढ़ेगी जब CBDT आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा।

क्यों जरूरी है बढ़ी हुई तारीख?

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