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प्लेन क्रैश में यात्री की मौत होने पर क्या इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलता है?

विमान से यात्रा करने के दौरान अगर हादसे में किसी की मौत हो जाती है या वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है तो उसे अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत राहत मिलती है। यह राहत मंट्रियल कनवेंशन, 1999 के तहत मिलती है। इस नियम को दुनिया के ज्यादातर देश मानते हैं। इंडिया ने भी इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 12, 2025 पर 4:59 PM
प्लेन क्रैश में यात्री की मौत होने पर क्या इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलता है?
अगर कोई व्यक्ति विदेश छुट्टियां मनाने या किसी काम से जाता है तो वह ट्रैवल इंश्योरेंस लेता है। इस इंश्योरेंस में यात्री के जीवन का भी बीमा होता है।

अहमदाबाद में 12 जून को दोपहर 2 बजे के करीब हुए विमान हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बताया जाता है कि 133 लोगों के इस हादसे में मौत की पुष्टि हो गई है। इस विमान पर क्रू और यात्री सहित कुल 242 लोग सवार थे। हादसे के बाद विमान जिस तरह से आग के गोले में बदल गया, उससे मरने वाले लोगों का आंकड़ा बढ़ने की आशका है। सवाल है कि क्या विमान हादसे में मारे गए लोगों के परिवार के सदस्यों को इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलता है?

मुआवजे के लिए अंतरराष्ट्रीय नियम

विमान से यात्रा करने के दौरान अगर हादसे में किसी की मौत हो जाती है या वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है तो उसे अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत राहत मिलती है। DGCA के एक पूर्व अधिकारी ने बताया कि यह राहत मंट्रियल कनवेंशन, 1999 के तहत मिलती है। इस नियम को दुनिया के ज्यादातर देश मानते हैं। इंडिया ने भी इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस नियम के तहत अगर किसी एयरलाइंस कंपनी का विमान हादसे का शिकार हो जाता है तो वह कंपनी पीड़ितों के परिवार से सदस्यों को मुआवजा देती है।

अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए नियम ज्यादा सख्त

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