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Explainer: शादी में मिले गिफ्ट पर टैक्स देना होता है या नहीं? जानिए क्या कहता है कानून

Marriage Gift Tax: शादी में मिले लाखों के गिफ्ट क्या पूरी तरह टैक्स-फ्री होते हैं? कई लोग इसे लेकर उलझन में रहते हैं, लेकिन इनकम टैक्स के नियम कुछ और कहते हैं। जानिए किन तोहफों पर टैक्स देना पड़ सकता है और किन पर नहीं।

Suneel Kumarअपडेटेड May 26, 2025 पर 8:16 PM
Explainer: शादी में मिले गिफ्ट पर टैक्स देना होता है या नहीं? जानिए क्या कहता है कानून
शादी में मिले गिफ्ट के बारे में इनकम टैक्स के नियम अलग हैं।

Marriage Gift Tax: भारत में शादी सिर्फ एक सामाजिक रस्म नहीं, बल्कि उपहारों और खर्चों से भरा एक अहम मौका होता है। ऐसे में अक्सर सवाल उठता है कि शादी के अवसर पर मिले तोहफों पर भी क्या इनकम टैक्स देना होता है? जवाब है- हां भी और नहीं भी। यह असल में इस बात पर निर्भर करता है कि गिफ्ट किससे, कब और किसे मिला।

इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 56(2)(x) के तहत गिफ्ट्स पर टैक्स का प्रावधान मौजूद है। हालांकि, शादी के अवसर पर कुछ खास छूट दी गई हैं, लेकिन सभी स्थितियों में नहीं।

शादी में मिले गिफ्ट्स पर टैक्स नियम क्या हैं?

भारत के इनकम टैक्स कानून के तहत अगर किसी शख्स को एक वित्त वर्ष में ₹50,000 से अधिक का गिफ्ट नकद, संपत्ति या किसी अन्य रूप में मिलता है, तो वह आमतौर पर टैक्स के दायरे में आता है। लेकिन शादी के अवसर पर मिले उपहारों के लिए यह नियम पूरी तरह लागू नहीं होता।

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